Fasal Bima Yojana जिन किसानों न फ़सल बीमा योजना का भुगतान किया है उन्हें प्रति हेक्टर 16,000 रूपए मिलेंगे, यह से देखे लिस्ट में अपना नाम

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Fasal Bima Yojana प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कृषि बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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पीएमएफबीवाई को राज्य सरकारों के साथ-साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना में नामांकन और प्रीमियम संग्रह की सुविधा के लिए बैंक, सहकारी समितियां और अन्य वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं।

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किसान अपने बैंकों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और विशेष रूप से पीएमएफबीवाई के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पीएमएफबीवाई में नामांकन कर सकते हैं। गैर-ऋणी किसानों के लिए नामांकन स्वैच्छिक है, जबकि ऋणी किसानों (फसल ऋण वाले) को अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाता है।

(Objectives of PM Crop Insurance Scheme) पीएम फसल बीमा योजना के उद्देश्य

  • Fasal Bima Yojana अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि/नुकसान से
  • पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को
  • अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना, जो खाद्य सुरक्षा,
  • फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में योगदान देगा।

पीएम फसल बीमा योजना के प्रमुख विशेषताऐं (Key features of PM Crop Insurance Scheme)

  • Fasal Bima Yojana इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों
  • और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया गया है,
  • जिनके लिए पिछले उपज डेटा उपलब्ध है और पर्याप्त संख्या में
  • फसल काटने के प्रयोग (सीसीई) आयोजित किए जाते हैं।
  • किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक
  • और बागवानी फसलों के लिए 5% का एक समान प्रीमियम देना होगा।
  • शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है।
  • यह सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट और बीमारियों जैसे गैर-निवारक
  • जोखिमों के कारण बुआई से पहले से लेकर फसल कटाई के बाद के नुकसान तक व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करता है।
  • यह योजना फसल हानि के त्वरित आकलन के लिए स्मार्टफोन,
  • सीसीई की संख्या में कमी के लिए रिमोट सेंसिंग और मूल्यांकन के लिए
  • ड्रोन और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
  • दावों का निपटान फसल की कटाई के दो महीने के भीतर किया जाना है,
  • जो उपज डेटा और किसान के प्रीमियम के हिस्से दोनों के समय पर प्रावधान के अधीन है।

(Benefits of PM Crop Insurance Scheme) पीएम फसल बीमा योजना के फ़ायदे

  • Fasal Bima Yojana किसानों को फसल के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है,
  • यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे।
  • फसल की विफलता के बावजूद किसानों की आय को
  • स्थिर करने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे खेती जारी रख सकें।
  • ऋणदाताओं के लिए जोखिम को कम करके
  • कृषि क्षेत्र में ऋण का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करता है।

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पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for PM Crop Insurance Scheme?)

  • Fasal Bima Yojana सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की
  • आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
  • अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर पूर्वी कोने पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको गेस्ट फॉर्मर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र खुल जायेगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी
  • जानकारी दर्ज करनी होगी और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको क्रिएट यूजर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
  • जैसे ही आप इसके पोर्टल पर लॉगइन करेंगे तो आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना होगा, और अपने सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • अंत में आपको ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा।

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